RTE Admission Rejected? Here’s How to Appeal (Step-by-Step)

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परिचय

RTE Admission Rejected? यहाँ है अपील प्रक्रिया (Step-by-Step)

RTE Admission Rejected? यहाँ है अपील प्रक्रिया (Step-by-Step)

जब आप rte25.upsdc.gov.in पोर्टल पर अपने बच्चे के RTE आवेदन की स्थिति “Rejected” देखते हैं, तो घबराना स्वाभाविक है। लाखों अभिभावक हर साल इसी प्रक्रिया से गुज़रते हैं। अकेले मुरादाबाद में 2025 में 1200 आवेदनों में से 800 (66.7%) आवेदन अपात्र पाए गए थे। लेकिन याद रखें — रिजेक्शन का मतलब अंत नहीं है।

सबसे पहले, यह समझना ज़रूरी है कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ, ताकि आप सही तरीके से अपील कर सकें। RTE आवेदन रिजेक्ट होने पर क्या करें — यह सवाल हर उस अभिभावक के मन में आता है जिसका बच्चा इस योजना से वंचित रह जाता है।

अपील प्रक्रिया: कदम दर कदम

सीधा जवाब: अपने BEO (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) से 7 दिनों के भीतर संपर्क करें। अगर वहाँ समाधान न हो, तो निम्नलिखित पदानुक्रम का पालन करें:

  • प्रथम चरण: ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) से संपर्क करें।
  • द्वितीय चरण: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को आवेदन दें।
  • तृतीय चरण: CDO समिति के समक्ष अपील करें।
  • चतुर्थ चरण: जिलाधिकारी (DM) से शिकायत करें।
  • अंतिम चरण: यदि कोई सुनवाई न हो, तो RTI का उपयोग करें या न्यायालय का रास्ता अपनाएँ।
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RTE आवेदन रिजेक्ट होने के सामान्य कारण

आय प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याएँ

आय प्रमाण पत्र RTE आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। उत्तर प्रदेश में EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) श्रेणी के लिए वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000 से कम होनी चाहिए। अक्सर आय प्रमाण पत्र इन कारणों से रिजेक्ट हो जाते हैं:

  • ग़लत प्रारूप: पंचायत सचिव की बजाय तहसीलदार या एसडीएम से प्रमाणित सर्टिफिकेट ज़रूरी है
  • एक्सपायरी: सर्टिफिकेट चालू वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। पुराने सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किए जाते
  • आय सीमा से अधिक: अगर आय ₹1,00,000 से ज़्यादा है, तो आवेदन स्वतः रिजेक्ट हो जाता है
  • अधिकारी के हस्ताक्षर न होना: बिना डिजिटल/हस्ताक्षर और मुहर का सर्टिफिकेट अमान्य माना जाता है

प्रो टिप: आवेदन करने से पहले अपने आय प्रमाण पत्र की तारीख और प्रारूप को दोबारा जाँच लें। यह सबसे आम रिजेक्शन कारणों में से एक है

आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया: तहसील कार्यालय में आवेदन दें, सभी दस्तावेज़ जमा करें, और 7-15 दिनों में सर्टिफिकेट प्राप्त करें। RTE आवेदन से पहले सर्टिफिकेट तैयार रखें

Child’s Name Missing from List? Next Steps & Phases


दस्तावेज़ों में अंतर (Document Mismatch)

आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र पर नाम और पता मेल खाना चाहिए। RTE गुजरात के अनुभव के अनुसार, लगभग 30% आवेदन दस्तावेज़ में मामूली अंतर के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। अक्सर पाए जाने वाले अंतर:

  • नाम में अंतर: आधार पर नाम और जन्म प्रमाण पत्र पर नाम में मामूली अंतर (जैसे — “Mohammed” बनाम “Muhammad”)
  • पता अंतर: आवेदन में दिया गया पता और दस्तावेज़ों का पता मेल नहीं खाता
  • जन्म तिथि: आधार पर सिर्फ जन्म वर्ष दर्ज है, पूरी तिथि नहीं
  • माता-पिता के नाम में अंतर: आधार और अन्य दस्तावेज़ों में माता-पिता के नाम अलग-अलग

महत्वपूर्ण नोट:

यदि आपके दस्तावेज़ों में नाम या पते में अंतर है, तो RTE आवेदन करने से पहले आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज़ों को अपडेट करवा लें। यह एक सामान्य गलती है जो रिजेक्शन का कारण बनती है


उम्र मानदंड पूरा न होना

आरटीई अधिनियम के तहत, बच्चे की उम्र 1 अप्रैल, 2026 की स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाती है:

  • नर्सरी: 3-4 वर्ष
  • एलकेजी: 4-5 वर्ष
  • यूकेजी: 5-6 वर्ष
  • कक्षा 1: 6-7 वर्ष

ग़लत कक्षा में आवेदन करने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक मौलिक अधिकार, ख़ासकर शिक्षा का अधिकार, को तकनीकीता या प्रक्रियागत अनियमितताओं के आधार पर नहीं छीना जा सकता। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि उम्र की शर्त को नज़रअंदाज़ किया जाए — सही कक्षा में ही आवेदन करें। अगर आपको उम्र को लेकर संदेह है, तो BEO से सलाह लें


स्कूल द्वारा मनमाने ढंग से प्रवेश से इनकार

कई बार स्कूल लॉटरी में चयन होने के बावजूद प्रवेश देने से इनकार कर देते हैं। लखनऊ के विश्वनाथ अकादमी का मामला इसका उदाहरण है, जहाँ स्कूल ने 2018 से अब तक RTE के तहत एक भी बच्चे को प्रवेश नहीं दिया। 2024-25 सत्र में, उत्तर प्रदेश में 1.65 लाख पात्र बच्चों में से केवल 72,044 (करीब 50%) बच्चों को ही निजी स्कूलों में प्रवेश मिला। स्कूल बिना वैध कारण के प्रवेश नहीं रोक सकते — यह RTE Act, 2009 के सेक्शन 12(1)(c) का उल्लंघन है

क्या आप जानते हैं कि स्कूल को RTE कोटे के छात्रों को प्रवेश देने से मना करने पर उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है?


यूपी में RTE अपील प्रक्रिया — चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

अगर आपका RTE आवेदन रिजेक्ट हो गया है, तो यहाँ स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया दी गई है। यह अपील पदानुक्रम (Hierarchy) यूपी सरकार और RTE Act, 2009 के तहत मान्य है। याद रखें — RTE आवेदन रिजेक्ट होने पर अपील प्रक्रिया का सही ढंग से पालन करना ज़रूरी है


चरण 1: पोर्टल पर रिजेक्शन का कारण देखें

सबसे पहले,rte25.upsdc.gov.in पर अपना आवेदन स्थिति चेक करें। अपना पंजीकरण संख्या (Registration ID) और आवेदन संख्या नोट करें। रिजेक्शन का कारण SMS या पोर्टल पर लिखा होता है। इसका स्क्रीनशॉट PDF के रूप में सेव कर लें। यह आपके पास साक्ष्य के रूप में रहेगा


चरण 2: BEO (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) से संपर्क करें

रिजेक्शन का कारण जानने के बाद 7 दिनों के अंदर अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) से संपर्क करें। सभी मूल दस्तावेज़ लेकर जाएँ। BEO आपके दस्तावेज़ों की जाँच करेगा और आपको सलाह देगा। अगर रिजेक्शन छोटी-मोटी गलती के कारण है, तो BEO अक्सर मौके पर ही समाधान कर सकता है। BEO के पास स्कूलों को निर्देश देने का अधिकार है


चरण 3: BSA (बेसिक शिक्षा अधिकारी) से संपर्क करें

अगर BEO समाधान नहीं कर पाता, तो अगले स्तर पर जाएँ — बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA)। BSA के पास ज़िले के सभी स्कूलों और RTE प्रक्रिया पर निगरानी का अधिकार है। लखनऊ के BSA राम प्रवेश ने स्पष्ट किया है कि “एक स्कूल RTE के तहत प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता। वे परीक्षा या प्रवेश शुल्क नहीं मांग सकते”। BSA कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराएँ और उसकी रसीद प्राप्त करें


चरण 4: CDO समिति में विवाद का समाधान करें

यह नया और महत्वपूर्ण कदम है। 2025-26 सत्र से, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य विकास अधिकारी (CDO) के अध्यक्षता में एक 4-सदस्यीय समिति बनाई है, जो RTE प्रवेश विवादों का समाधान करती है। यह समिति स्कूलों और अभिभावकों के बीच विवादों को सुनती है और आदेश पारित करती है। CDO कार्यालय में लिखित शिकायत दें। समिति में CDO के अलावा DEO, BSA और एक शिक्षाविद् सदस्य होते हैं। समिति आमतौर पर 15 दिनों के भीतर सुनवाई करती है और निर्णय देती है

प्रो टिप: CDO समिति की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। अपने सभी मूल दस्तावेज़ और रिजेक्शन पत्र की प्रति साथ लेकर जाएँ। यह आपका मौका है सीधे अधिकारियों को अपनी बात रखने का


चरण 5: DM (ज़िलाधिकारी) से संपर्क करें

यदि CDO समिति भी समाधान नहीं कर पाती, तो ज़िलाधिकारी (DM) के पास जाएँ। RTE Act के तहत, ज़िला स्तर पर समितियाँ मामलों की जाँच करती हैं और DM की हस्तक्षेप करने की शक्ति है। DM कार्यालय में जनसुनवाई या लिखित शिकायत दर्ज करें। DM के पास स्कूलों को बंद करने या मान्यता रद्द करने का अधिकार है, इसलिए उनके निर्देश का पालन स्कूलों को करना ही पड़ता है


चरण 6: RTI (सूचना का अधिकार) का उपयोग करें

RTI एक बहुत प्रभावी और सस्ता हथियार है। क्या आप जानते हैं कि RTI के ज़रिए आप स्कूल के आंतरिक रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं? आप दो PIO (Public Information Officer) को RTI दायर कर सकते हैं:

  1. ज़िला शिक्षा अधिकारी (DEO)
  2. स्कूल के प्रधानाचार्य (हर मान्यता प्राप्त स्कूल RTE-संबंधित रिकॉर्ड के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण है)

RTI कैसे दायर करें:

  • शुल्क: ₹10 का IPO (भारतीय डाक टिकट) या ऑनलाइन
  • ऑनलाइन पोर्टल: https://rtionline.up.nic.in/
  • अनिवार्य उत्तर: 30 दिन के अंदर (§7(1) RTI Act, 2005)
  • अगर शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है, तो 48 घंटे में उत्तर की मांग करें

RTI में क्या पूछें (राय नहीं, रिकॉर्ड मांगें):

  • लॉटरी की तिथि, सॉफ्टवेयर ऑडिट लॉग, पर्यवेक्षक रिपोर्ट
  • कक्षा 1 की रिक्तियों का रजिस्टर (कुल सीटें, EWS/DG सीटें, भरी गई सीटें)
  • आपके आवेदन की स्थिति और फ़ाइल नोटिंग
  • रिजेक्शन का कारण और संबंधित नियम/परिपत्र
  • EWS/DG कोटा भराव दर (चालू + पिछले 3 वर्ष)
  • स्कूल को मिली प्रति-बाल प्रतिपूर्ति राशि
  • RTE कोटा के तहत प्रवेशित बच्चों की सूची

अगर 30 दिन में जवाब न मिले:

  • 31वें दिन: प्रथम अपील (§19(1) RTI) — निःशुल्क
  • 60-90 दिन: द्वितीय अपील — उत्तर प्रदेश सूचना आयोग
  • समानांतर: NCPCR (ncpcr.gov.in) और CPGRAMS (pgportal.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें

चरण 7: न्यायालय का सहारा लें

यदि सभी प्रशासनिक और RTI रास्ते विफल हो जाएँ, तो उच्च न्यायालय में रिट याचिका (Writ Petition) दायर करें। RTI के उत्तर और अन्य दस्तावेज़ अदालत में साक्ष्य के रूप में काम आते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने RTE से संबंधित कई मामलों में अभिभावकों के पक्ष में फैसले दिए हैं

महत्वपूर्ण नोट: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि “एक मौलिक अधिकार, ख़ासकर शिक्षा का अधिकार, को तकनीकीता या प्रक्रियागत अनियमितताओं के आधार पर नहीं छीना जा सकता। एक बर लॉटरी में चयन होने के बाद, आवेदन को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि आधार कार्ड में वार्ड नंबर नहीं है”

उत्तर प्रदेश के पूर्व बेसिक शिक्षा सचिव श्री अमित सिंह का कहना है: “हमने RTE प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। यदि किसी अभिभावक का आवेदन रिजेक्ट होता है, तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। BEO और BSA स्तर पर अधिकांश शिकायतों का समाधान हो जाता है। CDO समिति अब विवादों के समाधान के लिए एक मजबूत मंच है।”


RTE अपील के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़

RTE अपील के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़

अपील के लिए सभी दस्तावेज़ों की मूल प्रति और सेट तैयार रखें। मुरादाबाद में 2025 में 800 आवेदन सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए — इसलिए दस्तावेज़ों को सही रखना बहुत ज़रूरी है। RTE आवेदन रिजेक्ट होने पर अपील के लिए दस्तावेज़ों की पूरी जाँच कर लें

अनिवार्य दस्तावेज़ों की सूची

दस्तावेज़ आवश्यकता किससे प्रमाणित
आय प्रमाण पत्र वार्षिक आय < ₹1,00,000 तहसीलदार / SDM
आधार कार्ड (बच्चा + माता-पिता) अनिवार्य — 2025 नियम UIDAI
जन्म प्रमाण पत्र सही जन्म तिथि के साथ नगर निगम / ग्राम पंचायत
जाति प्रमाण पत्र (DG वर्ग के लिए) SC/ST/OBC के लिए तहसीलदार
विकलांगता प्रमाण पत्र 40%+ विकलांगता सरकारी अस्पताल
निवास प्रमाण पत्र आवेदन पते के साथ मेल खाए तहसीलदार / SDM
राशन कार्ड (वैकल्पिक) अतिरिक्त पहचान खाद्य विभाग

आय प्रमाण पत्र की आवश्यकताएँ

आय प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित चीज़ें होनी चाहिए:

  • जारी करने की तारीख (चालू वित्तीय वर्ष)
  • परिवार की कुल वार्षिक आय (₹1,00,000 से कम)
  • जारी करने वाले अधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर और मुहर
  • स्पष्ट उल्लेख कि आय सभी स्रोतों (कृषि, व्यवसाय, मजदूरी, पेंशन) से है
  • सर्टिफिकेट का नंबर और जारी करने की तारीख

आधार सत्यापन

2025-26 से, बच्चे और दोनों माता-पिता का आधार कार्ड अनिवार्य है। यदि आधार पर नाम या पता ग़लत है, तो पहले आधार को अपडेट करवाएँ। यह एक सामान्य रिजेक्शन कारण है। आधार अपडेट के लिए आप UIDAI पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी आधार सेंटर जा सकते हैं


RTE अपील के दौरान सामान्य गलतियाँ

अपील में देरी करना

BEO से 7 दिनों के अंदर संपर्क करें। देरी करने पर स्कूलों की बैकफ़िलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है और सीटें भर जाती हैं

राजस्थान में 2,500 आवेदन रिजेक्ट होने के बाद, निदेशालय ने केवल 6-9 अप्रैल तक ही सुधार का मौका दिया

क्या आप जानते हैं कि देरी करने पर सीटें दूसरे बच्चों को दे दी जाती हैं?


फोटोकॉपी की बजाय मूल दस्तावेज़ न देना

हमेशा मूल दस्तावेज़ लेकर जाएँ। BEO, BSA और CDO समिति सिर्फ मूल दस्तावेज़ देखकर ही निर्णय लेती हैं। फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। सभी मूल दस्तावेज़ों की एक अतिरिक्त फोटोकॉपी सेट भी साथ रखें


ग़लत अधिकारी से संपर्क करना

सही क्रम में अपील करें: BEO → BSA → CDO समिति → DM → RTI → न्यायालय। सीधे DM या न्यायालय न जाएँ — प्रशासनिक स्तर पर केस पहले ज़रूरी है। सही क्रम में अपील करने से समय और मेहनत दोनों बचती है


लिखित रिकॉर्ड न रखना

हर शिकायत, आवेदन, और प्राप्ति रसीद की लिखित प्रति रखें। RTI के लिए ये रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य को भी लिखित में शिकायत भेजें और उसकी रसीद सुरक्षित रखें। जब तक आपके पास लिखित साक्ष्य है, कोई भी आपकी शिकायत को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता


यूपी में RTE प्रवेश के नवीनतम अपडेट (2025-2026)

RTE प्रक्रिया में 2025-26 से कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन अपडेट्स को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। RTE आवेदन रिजेक्ट होने पर अपील प्रक्रिया में भी नए नियम लागू हैं

नया RTE पोर्टल (2025-26)

अब सभी RTE आवेदन केवल rte25.upsdc.gov.in के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन की कोई सुविधा नहीं है। पोर्टल पर Aadhaar OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य है। 2025-26 सत्र के लिए 6.5 लाख से अधिक सीटें 65,000+ निजी स्कूलों में उपलब्ध हैं


CDO विवाद समाधान समिति

यह सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। ज़िला स्तर पर CDO (मुख्य विकास अधिकारी) की अध्यक्षता में 4-सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो RTE प्रवेश विवादों का समाधान करेगी। इस समिति के पास स्कूलों को आदेश देने की शक्ति है। यह समिति अभिभावकों के लिए एक मजबूत कानूनी सहारा है


नकली दस्तावेज़ों पर कानूनी कार्रवाई

अब नकली दस्तावेज़ों के साथ RTE आवेदन करने पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। स्कूल बिना वैध कारण के RTE प्रवेश से इनकार करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। स्कूल RTE कोटे के छात्रों से कोई शुल्क या “डोनेशन” नहीं मांग सकते — यह RTE Act, 2009 के §13 के तहत दंडनीय अपराध है


तिमाही स्कूल निरीक्षण

2025-26 से, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) तिमाही निरीक्षण करेंगे और स्कूलों में RTE कोटे के छात्रों की उपस्थिति सत्यापित करेंगे। इससे स्कूलों द्वारा “घोस्ट स्टूडेंट्स” या गलत प्रतिपूर्ति दावों पर रोक लगेगी। स्कूलों को अब नियमित रूप से UDISE ID बनाना होगा और प्रतिपूर्ति के लिए 100% बिल सत्यापन अनिवार्य है


RTE रिजेक्शन के लिए RTI कैसे दायर करें

RTI (सूचना का अधिकार) वह हथियार है जिसके बारे में अधिकांश अभिभावकों को पता नहीं है। यह एक शक्तिशाली, सस्ता और कानूनी रास्ता है। RTE आवेदन रिजेक्ट होने पर अपील प्रक्रिया में RTI एक मजबूत विकल्प है

किसे RTI दायर करें

दो समानांतर RTI दायर करें:

  1. ज़िला शिक्षा अधिकारी (DEO) — ज़िला मुख्यालय पर
  2. स्कूल के प्रधानाचार्य — क्योंकि हर मान्यता प्राप्त स्कूल RTE-संबंधित रिकॉर्ड के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण है

UP में RTI शुल्क

  • शुल्क: ₹10 का IPO (भारतीय डाक टिकट)
  • ऑनलाइन भुगतान: rtionline.up.nic.in
  • BPL/SC/ST आवेदक: शुल्क से छूट (§7(5) RTI Act)

ऑनलाइन RTI पोर्टल

उत्तर प्रदेश का ऑनलाइन RTI पोर्टल: https://rtionline.up.nic.in/

यहाँ आप RTI आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं, और स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।


RTI में क्या पूछें

RTI में राय (Opinion) न माँगें, रिकॉर्ड (Records) माँगें:

  • लॉटरी की तिथि और सॉफ्टवेयर ऑडिट लॉग
  • कक्षा 1 की रिक्ति रजिस्टर (कुल सीटें, EWS/DG सीटें, भरी गई सीटें)
  • आपके आवेदन की स्थिति और फ़ाइल नोटिंग
  • रिजेक्शन का कारण — किस नियम/परिपत्र के तहत
  • EWS/DG कोटा भराव दर (चालू + पिछले 3 वर्ष)
  • स्कूल को मिली प्रति-बच्चा प्रतिपूर्ति राशि
  • RTE कोटा के तहत प्रवेशित बच्चों की सूची

अगर जवाब न मिले तो क्या करें

  • 30 दिन: PIO को उत्तर देना अनिवार्य (§7(1) RTI Act)
  • 31वाँ दिन: प्रथम अपील (§19(1) RTI) — निःशुल्क — FAA (First Appellate Authority) को
  • 60-90 दिन: द्वितीय अपील — राज्य सूचना आयोग

प्रो टिप: RTI में स्पष्ट रूप से लिखें कि आप “सूचना” चाहते हैं, “राय” नहीं। साथ ही, RTI आवेदन की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें और डाक/पोर्टल से प्राप्ति रसीद भी संभाल कर रखें


वास्तविक मामले — RTE रिजेक्शन और अपील में सफलता

लखनऊ — लॉटरी के बाद स्कूल ने प्रवेश से किया इनकार

लखनऊ के सरोजनी नगर में सुमन देवी की बेटी का नाम RTE लॉटरी में आया, लेकिन विश्वनाथ अकादमी ने प्रवेश से इनकार कर दिया। सुमन देवी ने BSA, उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल ने 2018 से अब तक RTE के तहत एक भी बच्चे को प्रवेश नहीं दिया। इसी तरह लखनऊ के पाँच वर्षीय जयंत का नाम भी लॉटरी में आया, लेकिन स्कूल ने प्रवेश देने से मना कर दिया। उनकी माँ ने शिक्षा भवन के कंट्रोल रूम में 10-12 बार जाकर भी कोई समाधान नहीं पाया

सीख: BSA और CDO समिति के पास अब स्कूलों को आदेश देने की शक्ति है। अपनी शिकायत को लिखित रूप में दर्ज कराएँ और CDO समिति की सुनवाई में उपस्थित हों

क्या आप अपने बच्चे के अधिकार के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे?


मुरादाबाद — सत्यापन में 800 आवेदन रिजेक्ट

मुरादाबाद में 1200 लंबित RTE आवेदनों में से 800 (66.7%) आवेदन सत्यापन के बाद अपात्र पाए गए। BSA ने बताया कि 600 से अधिक बच्चों ने स्कूल से संपर्क ही नहीं किया था। अब केवल 400 बच्चों को RTE के तहत प्रवेश दिलाने का लक्ष्य है

सीख: सिर्फ लॉटरी में नाम आना ही काफी नहीं है — आपको स्कूल जाकर संपर्क करना होगा और सभी मूल दस्तावेज़ जमा करने होंगे। 7 दिन की समय-सीमा का पालन करें


कानपुर — RTI के माध्यम से सफलता

कानपुर की रेखा देवी का RTE आवेदन दस्तावेज़ मिसमैच के कारण रिजेक्ट हो गया। उन्होंने DEO को RTI दायर किया और जानकारी मांगी कि उनके आवेदन के साथ क्या समस्या थी। RTI के जवाब में DEO ने बताया कि आय प्रमाण पत्र पर नाम आधार से मेल नहीं खाता। रेखा देवी ने आधार अपडेट करवाया और BEO से संपर्क किया। BEO ने उनका आवेदन दोबारा सत्यापित किया और उनके बच्चे को RTE के तहत प्रवेश मिल गया

सीख: RTI आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह न सिर्फ जानकारी देता है बल्कि आपको सही दिशा भी दिखाता है


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. मेरा RTE आवेदन रिजेक्ट हो गया — मुझे अब क्या करना चाहिए?

सबसे पहले rte25.upsdc.gov.in पर रिजेक्शन का कारण देखें। फिर 7 दिनों के अंदर अपने मूल दस्तावेज़ों के साथ BEO (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) से संपर्क करें। अगर BEO समाधान नहीं करता, तो BSA → CDO समिति → DM → RTI → न्यायालय की प्रक्रिया अपनाएँ। याद रखें — आपके पास कई कानूनी विकल्प हैं


2. UP में RTE रिजेक्शन की अपील करने के लिए कितने दिन मिलते हैं?

अपील 7 से 15 दिनों के भीतर दायर करनी चाहिए। पहले BEO से संपर्क करें, फिर BSA से। देरी करने पर स्कूलों की बैकफ़िलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है और सीटें भर जाती हैं


3. UP में RTE प्रवेश शिकायतों को कौन सा अधिकारी देखता है?

पहले BEO (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी), फिर BSA (बेसिक शिक्षा अधिकारी), फिर CDO (मुख्य विकास अधिकारी) की 4-सदस्यीय समिति। यह समिति 2025-26 से नई बनाई गई है और विवादों के समाधान के लिए सबसे प्रभावी मंच है


4. क्या मैं रिजेक्टेड RTE प्रवेश के लिए RTI दायर कर सकता/सकती हूँ?

हाँ, बिल्कुल। आप DEO (ज़िला शिक्षा अधिकारी) और स्कूल के प्रधानाचार्य (दोनों PIO हैं) को RTI दायर कर सकते हैं। शुल्क ₹10 IPO या ऑनलाइन। RTI आपको स्कूल के आंतरिक रिकॉर्ड तक पहुँच देता है


5. UP में RTE अपील के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आवेदन की प्रति, रिजेक्शन पत्र/पोर्टल स्क्रीनशॉट, मूल दस्तावेज़ (आय प्रमाण पत्र, आधार, जन्म प्रमाण पत्र, जाति/विकलांगता प्रमाण पत्र) — सभी की मूल प्रति। एक अतिरिक्त फोटोकॉपी सेट भी साथ रखें


6. अगर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो क्या मैं दोबारा RTE आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

हाँ, यदि प्रवेश सत्र अभी चालू है और दूसरा/तीसरा चरण हो, तो आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। एक चरण में रिजेक्शन दूसरे चरण में बाधा नहीं है। हालांकि, पहले रिजेक्शन का कारण समझें और उसे ठीक करें


7. UP में RTE के लिए आय सीमा क्या है?

वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000 से कम होनी चाहिए। यह सभी स्रोतों (कृषि, व्यवसाय, मजदूरी, पेंशन) की कुल आय है। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या SDM से प्रमाणित होना चाहिए


8. अगर RTE लॉटरी में चयन होने के बाद स्कूल प्रवेश से इनकार करे तो क्या होगा?

BSA को शिकायत दर्ज कराएँ। 2025-26 के नए नियमों के तहत, स्कूल बिना वैध कारण प्रवेश से इनकार करते हैं तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। CDO समिति इसका समाधान कर सकती है। आप RTI और न्यायालय का भी सहारा ले सकते हैं


9. UP में RTE प्रवेश की स्थिति कैसे चेक करूँ?

rte25.upsdc.gov.in पर जाएँ → “Application Status” पर क्लिक करें → अपना पंजीकरण संख्या डालें → स्थिति देखें।आपको SMS भी आता है, लेकिन पोर्टल पर सबसे सटीक जानकारी होती है


10. क्या UP में RTE के लिए कोई हेल्पलाइन है?

हाँ, हर ज़िले में बेसिक शिक्षा विभाग की हेल्पलाइन है। केंद्रीय हेल्पलाइन: 0522-2236-218 (लखनऊ)। इसके अलावा, आप CPGRAMS (pgportal.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं


11. CDO समिति क्या है और यह कैसे काम करती है?

CDO समिति 2025-26 में बनाई गई 4-सदस्यीय समिति है जो RTE प्रवेश विवादों का समाधान करती है। इसमें CDO, DEO, BSA और एक शिक्षाविद् होते हैं। समिति अभिभावकों और स्कूलों के बीच सुनवाई करती है और 15 दिनों के भीतर आदेश पारित करती है। इसका आदेश स्कूलों के लिए बाध्यकारी है


12. क्या मैं RTE रिजेक्शन के खिलाफ अदालत जा सकता/सकती हूँ?

हाँ, आप उच्च न्यायालय में रिट याचिका (Writ Petition) दायर कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने RTE से संबंधित कई मामलों में अभिभावकों के पक्ष में फैसले दिए हैं। हालांकि, अदालत जाने से पहले सभी प्रशासनिक रास्ते (BEO, BSA, CDO, DM, RTI) अपनाने चाहिए।


13. RTE आवेदन में सबसे आम गलती कौन सी है?

सबसे आम गलती दस्तावेज़ मिसमैच है — आधार, जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र पर नाम और पते में अंतर। दूसरी सबसे आम गलती पुराना या ग़लत प्रारूप का आय प्रमाण पत्र जमा करना है। हमेशा आवेदन से पहले सभी दस्तावेज़ों की दोबारा जाँच करें


14. RTE अपील में कितना समय लगता है?

BEO स्तर पर 7-15 दिन, BSA स्तर पर 15-30 दिन, CDO समिति 15-30 दिन, RTI 30 दिन, और न्यायालय में 3-6 महीने लग सकते हैं। जितनी जल्दी आप कार्रवाई करेंगे, उतनी जल्दी समाधान मिलेगा


निष्कर्ष — अभी क्या करें

आपका RTE आवेदन रिजेक्ट होना निराशाजनक है, लेकिन यह अंत नहीं है। RTE Act, 2009 और उत्तर प्रदेश सरकार के 2025-26 के नए नियम आपके पक्ष में हैं। अपना दम न छोड़ें — सही प्रक्रिया का पालन करें और बच्चे का शिक्षा का अधिकार पाएँ

आज ही rte25.upsdc.gov.in पर अपनी स्थिति चेक करें, सभी दस्तावेज़ इकट्ठा करें, और BEO से संपर्क करें

क्या आप अपने बच्चे के शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ने को तैयार हैं? यह आपका कानूनी अधिकार है — इसका इस्तेमाल करें

याद रखें — हर साल 80,000 से अधिक बच्चे RTE प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। अपने बच्चे को उन 80,000 में शामिल न होने दें। आज ही कार्रवाई करें और अपने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखें


अधिक जानकारी के लिए:rte25.upsdc.gov.in पर अन्य गाइड पढ़ें और अपने ज़िले के BSA/DEO कार्यालय से संपर्क करें


लेख के बारे में

प्रकाशन तिथि: 23 जून, 2026

अंतिम अपडेट: 23 जून, 2026

श्रेणी: RTE प्रवेश, शिक्षा अधिकार, यूपी सरकारी स्कूल

टैग: RTE अपील, RTE रिजेक्शन, RTE आवेदन, RTE प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश शिक्षा


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अस्वीकरण: यह लेख सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। नवीनतम नियमों और अपडेट्स के लिए कृपया आधिकारिक सरकारी पोर्टल rte25.upsdc.gov.in और संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें

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