RTE UP Age Limit 2026-27: Class 1 & Pre-Primary Rules


RTE UP Age Limit 2026-27: Class 1 & Pre-Primary Rules

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RTE UP Age Limit 2026-27: Class 1 & Pre-Primary Rules

क्या आपका बच्चा इस साल प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा पाने के लिए आवेदन कर सकता है? यह सवाल हर उस माता-पिता के मन में आता है जो आरटीई (RTE) 25% कोटे के बारे में जानता है। इसका जवाब सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर करता है — आपके बच्चे की उम्र

अगर आपका बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या कक्षा 1 में प्रवेश लेना चाहता है, तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हर कक्षा के लिए उम्र की क्या शर्त है।

यह लेख आपको आरटीई यूपी एज लिमिट 2026-27 से जुड़ी हर जानकारी देगा। हम आपको बताएँगे कि किस कक्षा के लिए कितनी उम्र चाहिए, उम्र की गणना कैसे होती है, किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है, आवेदन कैसे करना है, और इस साल क्या नए नियम आए हैं।

कक्षा 1 और प्री-प्राइमरी के लिए उम्र की सीमा

सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल — कक्षा 1 के लिए कितनी उम्र चाहिए? आरटीई यूपी 2026-27 में कक्षा 1 के लिए बच्चे की उम्र 6 साल से 7 साल से कम होनी चाहिए। यानी बच्चे ने 6 साल पूरे कर लिए हों लेकिन 7 साल न हुए हों।

बेहतर समझ के लिए सभी कक्षाओं की आयु सीमा नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं:

कक्षा (Class) तय आयु सीमा (Age Limit)
नर्सरी (Nursery) 3 से 4 साल तक
एलकेजी (LKG) 4 से 5 साल तक
यूकेजी (UKG) 5 से 6 साल तक
कक्षा 1 (Class 1) 6 से 7 साल से कम

आरटीई यूपी 2026-27 — कक्षा अनुसार उम्र की पूरी तालिका

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, अलग-अलग कक्षाओं के लिए उम्र की ये शर्तें हैं। इस तालिका को ध्यान से देखें और अपने बच्चे की उम्र का मिलान करें

RTE Admission Age Criteria 2026-27

RTE आयु सीमा और पात्रता का स्पष्ट मतलब

कक्षा उम्र सीमा क्या मतलब है?
नर्सरी 3 साल से 4 साल से कम बच्चे ने 3 साल पूरे कर लिए हों, लेकिन 4 साल न हुए हों।
एलकेजी (LKG) 4 साल से 5 साल से कम बच्चे ने 4 साल पूरे कर लिए हों, लेकिन 5 साल न हुए हों।
यूकेजी (UKG) 5 साल से 6 साल से कम बच्चे ने 5 साल पूरे कर लिए हों, लेकिन 6 साल न हुए हों।
कक्षा 1 6 साल से 7 साल से कम बच्चे ने 6 साल पूरे कर लिए हों, लेकिन 7 साल न हुए हों।

UP Income & EWS Certificate Guide for RTE Admission

RTE UP Admission 2027-28: Apply Online, Dates & Eligibility


उम्र की गणना कैसे होती है? (सबसे ज़रूरी नियम)

सबसे महत्वपूर्ण नियम — उम्र की गणना 1 अप्रैल, 2026 के आधार पर होगी। भले ही आप किसी भी चरण में आवेदन करें, आपके बच्चे की उम्र 1 अप्रैल, 2026 को जितनी होगी, उसी के अनुसार उसकी कक्षा तय होगी। यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के लिए एक समान है

आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं —

उदाहरण 1: मान लीजिए आपका बच्चा 5 अप्रैल, 2020 को पैदा हुआ है। 1 अप्रैल, 2026 को वह 5 साल 11 महीने का होगा (6 साल से कम)। इसका मतलब वह कक्षा 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, बल्कि यूकेजी (5 से 6 साल) के लिए आवेदन कर सकता है

उदाहरण 2: अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल, 2020 को पैदा हुआ है, तो 1 अप्रैल, 2026 को वह ठीक 6 साल का हो जाएगा। ऐसे में वह कक्षा 1 के लिए पूरी तरह एलिजिबल है

उदाहरण 3: अगर आपका बच्चा 31 मार्च, 2019 को पैदा हुआ है, तो 1 अप्रैल, 2026 को वह 7 साल और 1 दिन का हो चुका होगा। वह कक्षा 1 के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उम्र 7 साल से ज़्यादा हो गई है

क्या आपका बच्चा भी ऐसी ही स्थिति में है जहाँ उसका जन्मदिन 1 अप्रैल के आसपास पड़ता है? अगर हाँ, तो ऊपर दी गई तालिका को ध्यान से देखें और अपनी कक्षा का सही चयन करें


अगर बच्चा 1 अप्रैल के बाद 6 साल का हो रहा है तो क्या होगा?

अगर आपके बच्चे का जन्मदिन 1 अप्रैल, 2026 के बाद है, तो वह कक्षा 1 के लिए एलिजिबल नहीं होगा, चाहे वह स्कूल शुरू होने तक 6 साल का हो जाए। उम्र की गणना सिर्फ 1 अप्रैल को की जाती है, इसमें कोई छूट नहीं है। ऐसे बच्चे को यूकेजी में आवेदन करना चाहिए क्योंकि यूकेजी की उम्र सीमा 5 से 6 साल है

याद रखें: उम्र की गणना में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाती। अगर आपका बच्चा निर्धारित उम्र से एक दिन भी कम या ज़्यादा है, तो उसका आवेदन खारिज हो सकता है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने बच्चे की जन्मतिथि को दोबारा जाँच लें


आरटीई आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ — पूरी सूची

आरटीई के तहत आवेदन करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। बिना इन दस्तावेज़ों के आपका आवेदन पूरा नहीं होगा और आपका बच्चा लॉटरी से वंचित रह सकता है

ज़रूरी दस्तावेज़ों की सूची —

  • माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड (अब बच्चे का आधार अनिवार्य नहीं है)
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (यह उम्र साबित करने का सबसे अहम दस्तावेज़ है)
  • आय प्रमाण पत्र (सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए)
  • निवास प्रमाण पत्र (आपके वार्ड या ग्राम पंचायत का सबूत)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी में आते हैं)
  • राशन कार्ड (बीपीएल या आय सत्यापन के लिए)
  • बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक होना चाहिए)
  • बच्चे और माता-पिता की पासपोर्ट साइज़ फोटो

बड़ा बदलाव — अब बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है!

यह सबसे अहम अपडेट है जो 2026 में आया है। पहले आरटीई आवेदन के लिए बच्चे का आधार और दोनों माता-पिता का आधार अनिवार्य था। लेकिन अब सिर्फ माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड ही काफी है; बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। यह फैसला सरकार ने “आधार जनरेशन और ऑनलाइन वेरिफिकेशन में होने वाली परेशानियों” के कारण लिया है। यह उन लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत है जिनके छोटे बच्चों का आधार नहीं बन पाया था। अब आप बिना किसी तनाव के आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने से पहले Lucknow RTE School List पर जाकर अपने क्षेत्र के स्कूलों की सूची देख सकते हैं।


दस्तावेज़ों की वैधता और सत्यापन प्रक्रिया

सभी दस्तावेज़ों की जाँच दो-स्तरीय प्रक्रिया (टू-टायर वेरिफिकेशन) के तहत होगी —

  1. ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (बीईओ) द्वारा प्रारंभिक जाँच
  2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा अंतिम सत्यापन

अगर किसी दस्तावेज़ में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो आवेदन खारिज कर दिया जाता है। इसलिए आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज़ों को अच्छी तरह जाँच लें

उपयोगी सुझाव: आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव कर लें। हर दस्तावेज़ साफ़ और सुपाठ्य होना चाहिए। अगर जन्म प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र में कोई गलती है, तो आवेदन से पहले उसे ठीक करवा लें


आरटीई आवेदन प्रक्रिया — चरण-दर-चरण पूरी गाइड

आरटीई 25% कोटे के तहत आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। क्या आप जानते हैं कि अब ऑफलाइन आवेदन बिल्कुल स्वीकार नहीं किए जाते? इसलिए, आपको आरटीई पोर्टल पर जाकर ही आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको इंटरनेट और एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर की ज़रूरत होगी


आवेदन की तीन चरणों वाली समय-सारणी

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने आरटीई यूपी 2026-27 आवेदन के लिए तीन चरणों वाली समय-सारणी जारी की है। हर चरण में आवेदन की अलग-अलग तारीखें हैं। आप इनमें से किसी भी चरण में आवेदन कर सकते हैं

RTE UP Admission Schedule 2026-27

RTE UP प्रवेश परीक्षा एवं आवेदन सारणी 2026

चरण आवेदन की तिथियाँ लॉटरी की तिथि
पहला चरण 2 फरवरी – 16 फरवरी, 2026 18 फरवरी, 2026
दूसरा चरण 21 फरवरी – 7 मार्च, 2026 9 मार्च, 2026
तीसरा चरण 12 मार्च – 25 मार्च, 2026 27 मार्च, 2026

अगर आप एक चरण में आवेदन करना भूल जाते हैं, तो आप अगले चरण में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी आवेदन करेंगे, उतना अच्छा होगा क्योंकि सीटें सीमित हैं


ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (चरण-दर-चरण निर्देश)

स्टेप 1: आधिकारिक आरटीई पोर्टल (www.rte25.upsdc.gov.in) पर जाएँ।

स्टेप 2: अपनी श्रेणी चुनें — ईडब्ल्यूएस (EWS) या डिसएडवांटेज ग्रुप (Disadvantaged Group)

स्टेप 3: नया रजिस्ट्रेशन करें — अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पंजीकृत करें

स्टेप 4: आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें — हर फील्ड सही होनी चाहिए। कोई भी गलती आपके आवेदन को खारिज करवा सकती है

स्टेप 5: सभी ज़रूरी दस्तावेज़ (ऊपर दी गई सूची देखें) स्कैन करके अपलोड करें

स्टेप 6: अपने वार्ड या ग्राम पंचायत के भीतर से अधिकतम 10 स्कूल चुनें

स्टेप 7: आवेदन जमा करें और उसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें। यह आपके आवेदन का सबूत होगा

स्टेप 8: आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें। आप पोर्टल पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन किस स्टेज पर है


लॉटरी सिस्टम कैसे काम करता है?

पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी चयन ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होंगे। आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की जाँच ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (बीईओ) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा की जाती है। इसके बाद कंप्यूटर के द्वारा रैंडम लॉटरी निकाली जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता

मोनिका रानी, निदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश का कहना है: “लॉटरी पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है। कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है।

लॉटरी के नतीजे भी ऑनलाइन ही जारी किए जाते हैं। आप पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं कि आपके बच्चे का नाम चयनित हुआ है या नहीं। इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे के पक्ष में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता


चयन के बाद क्या होता है?

अगर आपके बच्चे का नाम लॉटरी में आ जाता है, तो उसे संबंधित स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती — यह आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 13 के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है

सरकार स्कूलों को ₹450 प्रति बच्चा प्रति माह (सालाना ₹5,400) की दर से प्रतिपूर्ति करती है। इसके अलावा, माता-पिता को ₹5,000 प्रति वर्ष सीधे उनके आधार-लिंक बैंक खाते में यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य ज़रूरतों के लिए भेजा जाता है। यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है, जिससे आप अपने बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं


आरटीई यूपी 2026-27 — सबसे नए अपडेट

इस साल आरटीई आवेदन से जुड़े कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पुरानी जानकारी देखी है, तो उसे भूल जाइए — ये नए नियम हैं जो 2026 में लागू हुए हैं


अपडेट 1 — बच्चे का आधार अब अनिवार्य नहीं

जैसा कि ऊपर बताया, अब बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। यह नियम जनवरी 2026 में लागू किया गया था, जो सितंबर 2025 के पुराने आदेश को रद्द करता है। यह बदलाव “आधार जनरेशन और ऑनलाइन वेरिफिकेशन में होने वाली परेशानियों” के कारण किया गया है


अपडेट 2 — किराएदार परिवार अब एलिजिबल नहीं

2026 का सबसे चर्चित बदलाव — किराए के मकान में रहने वाले परिवारों के बच्चे अब आरटीई के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यह नियम फरवरी 2026 में जारी किया गया था और इसका असर मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों और किराए पर रहने वाले परिवारों पर पड़ा है। अब केवल वही परिवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास अपना स्थायी घर हो


अपडेट 3 — पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन अनिवार्य

अब कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। सभी आवेदन, दस्तावेज़ अपलोड, लॉटरी और परिणाम — सब कुछ आरटीई पोर्टल पर ही होगा। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप किसी साइबर कैफे या किसी जानकार की मदद ले सकते हैं


अपडेट 4 — दो-स्तरीय सत्यापन

हर आवेदन की जाँच बीईओ और डीईओ दोनों स्तरों पर होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर आवेदन की सही तरह से जाँच हो


आरटीई 25% कोटे के लिए कौन एलिजिबल है?

हर बच्चा आरटीई 25% कोटे के लिए आवेदन नहीं कर सकता। क्या आपका बच्चा इन शर्तों को पूरा करता है? इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं — आय, श्रेणी, और निवास। इन तीनों शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है


आय सीमा क्या है?

आरटीई के तहत आवेदन करने के लिए परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र इस बात का सबूत है, जो तहसीलदार या संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। अगर आपकी आय इससे ज़्यादा है, तो आपका बच्चा इस कोटे के लिए एलिजिबल नहीं होगा


किन श्रेणियों के बच्चे एलिजिबल हैं?

आरटीई 25% कोटा इन बच्चों के लिए है —

  • ईडब्ल्यूएस (EWS) — जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपये से कम है
  • डिसएडवांटेज ग्रुप — एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग बच्चे, अनाथ बच्चे, और ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता एचआईवी, कैंसर या अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं

पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव, यूपी बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है: “विकलांग बच्चों और अनाथ बच्चों को आय सीमा से छूट दी गई है।” यानी अगर आपका बच्चा विकलांग है या अनाथ है, तो उसे आय सीमा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है


निवास की शर्तें

आप केवल अपने वार्ड (शहरी) या ग्राम पंचायत (ग्रामीण) के भीतर स्थित स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। यह आरटीई अधिनियम की ‘पड़ोसी स्कूल’ (नीबरहुड स्कूल) अवधारणा पर आधारित है। इसका मतलब है कि आप दूसरे शहर या दूसरी पंचायत के स्कूल में आवेदन नहीं कर सकते

याद रखें: जैसा कि ऊपर बताया गया है, किराए के मकान में रहने वाले परिवार 2026 में एलिजिबल नहीं हैं। केवल स्थायी निवास प्रमाण पत्र वाले परिवार ही आवेदन कर सकते हैं


आरटीई आवेदन में पेरेंट्स की 7 आम गलतियाँ

कई बार पेरेंट्स छोटी-छोटी गलतियों की वजह से अपने बच्चे का आवेदन खारिज करवा बैठते हैं। क्या आप भी ये गलतियाँ कर रहे हैं? इन सामान्य गलतियों को जानकर आप इनसे बच सकते हैं और अपने बच्चे का आवेदन सफल बना सकते हैं


1 — उम्र की गणना में गलती

सबसे आम गलती — 1 अप्रैल, 2026 की उम्र को नज़रअंदाज़ कर देना। अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल को 6 साल का नहीं है, तो वह कक्षा 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे वह स्कूल शुरू होने से पहले 6 साल का हो जाए। हमेशा 1 अप्रैल की तारीख को ध्यान में रखें


2 — आवेदन की अंतिम तिथि मिस करना

हर चरण की अलग-अलग अंतिम तिथि है —

  • पहला चरण: 16 फरवरी, 2026
  • दूसरा चरण: 7 मार्च, 2026
  • तीसरा चरण: 25 मार्च, 2026

अगर आपने किसी चरण की तारीख मिस कर दी, तो आप अगले चरण में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पिछले चरण में नहीं। इसलिए समय से पहले ही आवेदन कर दें


3 — गलत या अधूरे दस्तावेज़

सभी दस्तावेज़ साफ़, रंगीन और सुपाठ्य होने चाहिए। अगर कोई दस्तावेज़ धुंधला या कटा-फटा है, तो आवेदन खारिज हो सकता है। विशेष रूप से जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र पर ध्यान दें क्योंकि ये दोनों सबसे अहम दस्तावेज़ हैं


4 — स्कूल का सही चयन न करना

आप केवल अपने वार्ड या ग्राम पंचायत के भीतर स्थित स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। दूसरे इलाके के स्कूलों को चुनने पर आवेदन खारिज हो जाता है। आवेदन करने से पहले अपने इलाके के स्कूलों की सूची देख लें


5 — सरकारी सूचनाओं पर ध्यान न देना

आरटीई आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी ताज़ा सूचनाओं के लिए हमेशा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और आरटीई पोर्टल पर नज़र रखें। सोशल मीडिया पर अफवाहों पर भरोसा न करें। हमेशा आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें


6 — आधार-बैंक लिंकिंग में गलती

प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेंट) के लिए माता-पिता का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो आवेदन से पहले इसे लिंक करवा लें। नहीं तो आपको ₹5,000 की राशि नहीं मिल पाएगी


7 — एक से ज़्यादा कक्षाओं में आवेदन

आप सिर्फ एक कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं — जो आपके बच्चे की उम्र के अनुसार सही हो। एलकेजी और यूकेजी दोनों के लिए आवेदन न करें; सिस्टम इसे खारिज कर देगा। सही कक्षा चुनने के लिए ऊपर दी गई तालिका का उपयोग करें


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)


1 — आरटीई यूपी 2026-27 में नर्सरी के लिए उम्र सीमा क्या है?

नर्सरी के लिए बच्चे की उम्र 3 साल से 4 साल से कम होनी चाहिए, जिसकी गणना 1 अप्रैल, 2026 को की जाएगी। यानी बच्चे ने 3 साल पूरे कर लिए हों लेकिन 4 साल न हुए हों। अगर बच्चा 1 अप्रैल को 3 साल का नहीं है, तो वह नर्सरी के लिए एलिजिबल नहीं है


2 — क्या 7 साल का बच्चा कक्षा 1 के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं। कक्षा 1 के लिए उम्र 6 साल से 7 साल से कम है। अगर बच्चा 1 अप्रैल, 2026 को 7 साल का हो चुका है या 7 साल से ज़्यादा है, तो वह कक्षा 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे बच्चे को सीधे कक्षा 2 या उससे ऊपर की कक्षा में दाखिला लेना होगा, लेकिन वह आरटीई 25% कोटे के लिए एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि यह कोटा सिर्फ प्री-प्राइमरी और कक्षा 1 के लिए है


3 — आरटीई यूपी 2026-27 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

तीन चरणों में आवेदन किए जा सकते हैं। पहले चरण की आखिरी तारीख 16 फरवरी, 2026 है; दूसरे चरण की 7 मार्च, 2026; और तीसरे चरण की 25 मार्च, 2026 है। आप किसी भी चरण में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी करेंगे, उतना बेहतर होगा


4 — क्या आरटीई आवेदन के लिए बच्चे का आधार कार्ड ज़रूरी है?

नहीं, अब बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। सिर्फ माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड ही काफी है। यह नया नियम जनवरी 2026 में लागू किया गया था, जिसने सितंबर 2025 के पुराने नियम को रद्द कर दिया। अब आप बिना बच्चे के आधार के भी आवेदन कर सकते हैं


5 — आरटीई यूपी 2026-27 के लिए आय सीमा क्या है?

परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदन करते समय आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा जो तहसीलदार या संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अगर आपकी आय इससे ज़्यादा है, तो आपका बच्चा एलिजिबल नहीं होगा


6 — क्या आरटीई कोटे से प्रवेश पाने वाले बच्चों को स्कूल फीस देनी पड़ती है?

नहीं, आरटीई के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। यह आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 13 के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। अगर कोई स्कूल फीस माँगता है, तो उसके खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग में शिकायत की जा सकती है और स्कूल को मान्यता खोनी पड़ सकती है


7 — आरटीई की लॉटरी कैसे निकाली जाती है?

पारदर्शिता के लिए पूरी तरह ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चयन होता है। बीईओ और डीईओ द्वारा दस्तावेज़ों की जाँच के बाद कंप्यूटर के द्वारा लॉटरी निकाली जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए यह पूरी तरह निष्पक्ष है


8 — क्या मैं अपने इलाके के बाहर किसी स्कूल में आवेदन कर सकता हूँ?

नहीं, आप सिर्फ अपने वार्ड (शहरी) या ग्राम पंचायत (ग्रामीण) के भीतर आने वाले स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। आप अधिकतम 10 स्कूल चुन सकते हैं, लेकिन सभी आपके स्थानीय निकाय के भीतर होने चाहिए। यह आरटीई अधिनियम का एक महत्वपूर्ण नियम है


9 — क्या किराए के मकान में रहने वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, 2026 के नए नियमों के अनुसार किराए के मकान में रहने वाले परिवारों के बच्चे आरटीई के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यह नियम फरवरी 2026 में जारी किया गया था और इसका असर प्रवासी और किराएदार परिवारों पर पड़ा है। केवल स्थायी निवास प्रमाण पत्र वाले परिवार ही आवेदन कर सकते हैं


10 — अगर मेरे बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में कोई गलती है तो क्या होगा?

जन्म प्रमाण पत्र में किसी भी तरह की गलती (जैसे नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि) पर आवेदन खारिज हो सकता है। इसलिए, आवेदन करने से पहले जन्म प्रमाण पत्र को ठीक करवा लें और सही दस्तावेज़ अपलोड करें। यह आपके बच्चे की उम्र साबित करने का सबसे अहम दस्तावेज़ है


11 — क्या विकलांग बच्चे आरटीई 25% कोटे के लिए एलिजिबल हैं?

हाँ, विकलांग बच्चे “डिसएडवांटेज ग्रुप” श्रेणी में आते हैं और आय सीमा से छूट प्राप्त है। उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र (डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट) जमा करना होगा जो संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। यह छूट विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए बनाई गई है


12 — अगर मेरा आवेदन खारिज हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

अगर आपका आवेदन किसी कारण से खारिज हो जाता है, तो आप अगले चरण में फिर से आवेदन कर सकते हैं (यदि समय हो)। साथ ही, आप जिला स्तरीय समिति (डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटी) के पास अपील कर सकते हैं जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) करते हैं। अपील के लिए आपको अपनी शिकायत लिखित रूप में देनी होगी


13 — क्या मैं एलकेजी और यूकेजी दोनों के लिए एक साथ आवेदन कर सकता हूँ?

नहीं, आप सिर्फ एक कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं — जो आपके बच्चे की उम्र के अनुसार सही हो। दोनों के लिए आवेदन करना मना है और सिस्टम इसे स्वतः खारिज कर देगा। सही कक्षा चुनने के लिए ऊपर दी गई तालिका देखें


14 — आरटीई 25% कोटे में कितनी सीटें हैं?

2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में 2,10,000 से अधिक सीटें आरटीई कोटे के लिए आरक्षित हैं। पहले दो चरणों में ही 1.56 लाख से अधिक बच्चों का चयन किया जा चुका है। यानी अभी भी कई सीटें खाली हैं, इसलिए जल्दी आवेदन करें


15 — क्या आरटीई कोटे में प्रवेश पाने के बाद स्कूल बदल सकता है?

आरटीई कोटे में प्रवेश पाने के बाद बच्चा उसी स्कूल में कक्षा 8 तक पढ़ सकता है। अगर आप स्कूल बदलना चाहते हैं, तो आपको सामान्य प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना होगा और आरटीई कोटा दोबारा लागू नहीं होगा। इसलिए स्कूल चुनते समय ध्यान से चुनें


निष्कर्ष

आरटीई यूपी एज लिमिट 2026-27 को समझना आपके बच्चे के निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश के लिए सबसे ज़रूरी कदम है। याद रखें — कक्षा 1 के लिए 6 से 7 साल, यूकेजी के लिए 5 से 6 साल, एलकेजी के लिए 4 से 5 साल, और नर्सरी के लिए 3 से 4 साल की उम्र तय है, और सभी उम्रों की गणना 1 अप्रैल, 2026 को की जाएगी। बच्चे का आधार अब अनिवार्य नहीं है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। किराएदार परिवारों के बच्चे 2026 में एलिजिबल नहीं हैं — यह एक बड़ा बदलाव है जिसे नज़रअंदाज़ न करें

अगर आपका बच्चा एलिजिबल है, तो आज ही आरटीई पोर्टल (www.rte25.upsdc.gov.in) पर जाकर आवेदन करें। सही उम्र, सही दस्तावेज़, और सही समय पर आवेदन ही आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सकता है। हर चरण की अंतिम तिथि का ध्यान रखें — देर न करें। आपके बच्चे का भविष्य आपके सही कदम पर निर्भर है। अगर आपको किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत है, तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों से संपर्क करें या अपने निकटतम बीईओ कार्यालय में जाएँ


यह लेख उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के आधिकारिक दिशा-निर्देशों और आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किया गया है। सभी तिथियाँ और नियम 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य हैं

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