UP Income & EWS Certificate Guide for RTE Admission

UP Income & EWS Certificate Guide for RTE Admission

UP Income & EWS Certificate Guide for RTE Admission

क्या आप जानते हैं कि एक साधारण आय प्रमाणपत्र और EWS/Income & Asset Certificate में बहुत बड़ा अंतर होता है? अगर आप RTE के तहत अपने बच्चे का निजी स्कूल में दाखिला कराना चाहते हैं, तो आपको सही सर्टिफिकेट चाहिए — वरना आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है!

RTE Act 2009 की धारा 12(1)(c) के अनुसार, हर निजी स्कूल को अपनी 25% सीटें EWS और Disadvantaged Group के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं।

इस गाइड में हम आपको बताएंगे:

  • EWS सर्टिफिकेट किसे चाहिए और किन्हें नहीं चाहिए?
  • ₹8 लाख की इनकम लिमिट और एसेट (Asset) के नियम क्या हैं?
  • RTE एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
  • वो 5 बड़ी गलतियाँ जिनसे आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।

सबसे बड़ी बात: SC/ST/OBC परिवारों को RTE दाखिले के लिए EWS सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती — वे “Disadvantaged Group” कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ सामान्य वर्ग (General Category) के परिवारों को ही EWS/Income & Asset Certificate की आवश्यकता होती है।


RTE UP Documents Required: Complete List & Eligibility Details

EWS Certificate क्या है और RTE के लिए इसकी ज़रूरत क्यों है?

RTE Act 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत, हर निजी अन-एडेड स्कूल को अपनी कक्षा 1 (या उससे नीचे की कक्षा) की 25% सीटें EWS और Disadvantaged Group (DG) के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। इसका मतलब है — अगर आप सामान्य वर्ग से हैं और आपकी पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम है, तो आपका बच्चा निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा पा सकता है। सरकार स्कूलों को प्रति बच्चा ₹450 प्रति माह (12 महीने) + ₹5,000 प्रति वर्ष (यूनिफॉर्म और किताबों के लिए) की प्रतिपूर्ति करती है

उत्तर प्रदेश सरकार ने RTE आवेदन के लिए rte25.upsdc.gov.in पोर्टल बनाया है। अब तक UP में 210,000 से अधिक RTE कोटा सीटें उपलब्ध हैं और 1.56 लाख से अधिक बच्चों का पहले दो चरणों में दाखिला हो चुका है

किसे EWS सर्टिफिकेट चाहिए और किसे नहीं?

यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है — चलिए इसे साफ करते हैं:

  • सामान्य वर्ग (General) — ✅ हाँ, Income & Asset Certificate चाहिए
  • SC/ST — ❌ नहीं, DG कैटेगरी में आते हैं
  • OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) — ❌ नहीं, DG कैटेगरी में आते हैं

यह नियम साफ है: जो लोग SC/ST/OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) हैं, वे EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्र नहीं हैं। केंद्र सरकार के 2019 के आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि EWS आरक्षण सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है

Income Certificate और EWS Certificate में क्या अंतर है?

यह बहुत ज़रूरी है — कृपया ध्यान दें:

  • साधारण आय प्रमाणपत्र (Income Certificate): यह सिर्फ आपकी आय बताता है। इसमें संपत्ति (asset) की जानकारी नहीं होती। यह आमतौर पर सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, या बैंक लोन के लिए इस्तेमाल होता है
  • EWS/Income & Asset Certificate: यह आय + संपत्ति (land, flat, plot) दोनों की जानकारी देता है। RTE दाखिले के लिए सिर्फ यही मान्य है। इसमें तहसीलदार या SDM द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है

⚠️ Important Note: “Income Certificate will not be accepted in lieu of Income & Asset Certificate.” — यानी साधारण आय प्रमाणपत्र के बदले EWS सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। यह UP Basic Education Department के आधिकारिक निर्देश में साफ लिखा है

नया अपडेट — बच्चे का आधार कार्ड अब अनिवार्य नहीं

UP Basic Education Department के 8 जनवरी 2026 के आदेश के अनुसार: बच्चे का आधार कार्ड अब अनिवार्य नहीं है। सिर्फ माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड चाहिए। Additional Chief Secretary के अनुसार, “Aadhaar card of child is not mandatory. Only one parent’s Aadhaar card required.” यह बड़ा राहत भरा बदलाव है क्योंकि पहले कई गरीब परिवारों के पास बच्चे का आधार नहीं होता था और वे आवेदन नहीं कर पाते थे। अब यह बाधा खत्म हो गई है


EWS Certificate के लिए पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?

EWS Certificate के लिए पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है

आय की सीमा — ₹8 लाख या कुछ और?

EWS सर्टिफिकेट के लिए पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। यह केंद्र सरकार द्वारा तय की गई सीमा है और UP सरकार ने इसे लागू किया है। “Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.” — यानी तनख्वाह, खेती, बिजनेस, प्रोफेशन — सभी स्रोतों की आय को जोड़कर गिनी जाएगी। इसमें पति-पत्नी दोनों की आय, किराए से आमदनी, ब्याज, और किसी भी अन्य स्रोत की आय शामिल होती है

Pro Tip: अगर आपके पास BPL राशन कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, MNREGA जॉब कार्ड, या BDO से प्रमाणित लेबर कार्ड है — तो ये भी आय प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

संपत्ति की सीमा — कौन सी संपत्ति आपको अयोग्य बनाती है?

आपके परिवार के पास निम्न में से कोई भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए:

  • कृषि भूमि: 5 एकड़ या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए
  • रिहायशी फ्लैट (शहरी क्षेत्र): 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक नहीं होना चाहिए
  • रिहायशी प्लॉट (नगर निगम क्षेत्र): 100 वर्ग गज या उससे अधिक नहीं होना चाहिए
  • रिहायशी प्लॉट (ग्रामीण क्षेत्र): 200 वर्ग गज या उससे अधिक नहीं होना चाहिए

🎯 क्या आपके परिवार के पास इनमें से कोई संपत्ति है? अगर हाँ, तो आप EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्र नहीं हैं। लेकिन अगर नहीं, तो आप आवेदन कर सकते हैं — बशर्ते आय की सीमा भी पूरी हो

‘परिवार’ में कौन शामिल है — आय और संपत्ति की गणना के लिए?

“The term ‘Family’ for this purpose includes the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.” यानी:

  • आप (जो EWS का लाभ लेना चाहते हैं)
  • आपके माता-पिता
  • 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन
  • आपके पति/पत्नी
  • 18 साल से कम उम्र के बच्चे

Important: दादा-दादी या अन्य रिश्तेदारों की संपत्ति को इसमें नहीं गिना जाता। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई संयुक्त परिवारों में दादा-दादी की संपत्ति होती है लेकिन वह EWS पात्रता में नहीं गिनी जाती

उदाहरण: अलोक UP के एक गाँव से हैं। उनके दादा के पास 45 कानाल (लगभग 5.6 एकड़) खेती की ज़मीन है। लेकिन क्योंकि दादा की संपत्ति अलोक के EWS आवेदन में नहीं गिनी जाती, इसलिए अलोक EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्र हैं (बशर्ते उनकी आय ₹8 लाख से कम हो)

संयुक्त परिवार में संपत्ति की गणना

कई बार पेरेंट्स पूछते हैं — “हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, क्या हमारे माता-पिता की संपत्ति भी गिनी जाएगी?” इसका जवाब है — नहीं। केवल वही संपत्ति गिनी जाती है जो आपके, आपके माता-पिता, पति/पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम पर है। परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति नहीं गिनी जाती


EWS Certificate के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

अनिवार्य दस्तावेज़

EWS सर्टिफिकेट के लिए निम्न दस्तावेज़ चाहिए:

  • पासपोर्ट साइज़ फोटो (सफेद बैकग्राउंड पर)
  • आधार कार्ड (माता-पिता में से किसी एक का)
  • पता प्रमाण (राशन कार्ड/बिजली बिल/पानी बिल)
  • आय प्रमाण (सैलरी स्लिप/आयकर रिटर्न/फॉर्म 16)
  • संपत्ति दस्तावेज़ (खसरा/खतौनी, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद)
  • हलफनामा (Affidavit) — आय ₹8 लाख से कम होने की पुष्टि
  • पैन कार्ड (परिवार के कमाने वाले सदस्यों का)
  • बैंक स्टेटमेंट (पिछले 6 महीने का)

आय प्रमाण के लिए वैकल्पिक दस्तावेज़

अगर आपके पास सीधा आय प्रमाण नहीं है, तो ये विकल्प भी स्वीकार किए जाते हैं:

  • BPL राशन कार्ड + BDO से प्रमाणित आय प्रमाणपत्र
  • अंत्योदय अन्न योजना कार्ड + आय प्रमाणपत्र
  • MNREGA जॉब कार्ड (मनरेगा जॉब कार्ड)
  • BDO/Executive Officer (NAC/Municipality) से प्रमाणित लेबर कार्ड

Pro Tip: अगर आपका BPL कार्ड पुराना या लैप्स हो गया है, तो BDO से नया सर्टिफिकेट बनवाएँ। BPL कार्ड लैप्स होने पर भी अगर आप BDO से प्रमाणित आय प्रमाणपत्र ले आते हैं, तो वह मान्य है

सर्टिफिकेट की वैधता — कितने समय के लिए मान्य है?

EWS सर्टिफिकेट चालू वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाना चाहिए। “It should be issued during the current Financial Year i.e. on or after 01.04.2023”

Pro Tip: 2026-27 के RTE दाखिले के लिए, EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद जारी होना चाहिए। पुराना सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा

उदाहरण: रमेश ने फरवरी 2025 में EWS सर्टिफिकेट बनवाया था। 2026 के RTE दाखिले के लिए यह सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा क्योंकि यह पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में जारी हुआ था। उन्हें अप्रैल 2026 के बाद नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा


EWS Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

चरण 1: edistrict.up.gov.in पर जाएँ

सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएँ: edistrict.up.gov.in। यह UP सरकार का आधिकारिक पोर्टल है जहाँ आप ऑनलाइन जन्म प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और EWS सर्टिफिकेट जैसी सेवाएँ ले सकते हैं। पोर्टल को UP के सभी 75 जिलों के लिए एकीकृत किया गया है

चरण 2: मोबाइल और ईमेल से रजिस्टर करे

“New User” पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्टर करें, OTP के ज़रिए वेरिफिकेशन करें और अपना यूज़रनेम और पासवर्ड सेट करें। सावधानी: अपना मोबाइल नंबर सही दें क्योंकि OTP और सभी अपडेट इसी नंबर पर आएँगे

चरण 3: ‘Income & Asset Certificate for EWS’ चुनें

सर्विसेज में जाएँ और “Income & Asset Certificate for EWS” चुनें। ⚠️ गलती से “Income Certificate” न चुन लें — यह अलग सर्विस है और RTE के लिए मान्य नहीं है! दोनों के नाम एक जैसे लगते हैं इसलिए ध्यान से चुनें

चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें — ध्यान देने वाले प्रमुख क्षेत्र

फॉर्म में सही-सही जानकारी भरें:

  • व्यक्तिगत जानकारी: नाम, पता, जन्मतिथि
  • परिवार की आय: सभी स्रोतों की — सैलरी, बिजनेस, किराया, ब्याज, खेती
  • संपत्ति का विवरण: भूमि, फ्लैट, प्लॉट का विवरण
  • परिवार के सदस्यों की जानकारी: नाम, उम्र, आय

🎯 क्या आपने अपनी सभी आय स्रोतों को सही से दर्ज किया है? एक छोटी सी गलती आपका पूरा आवेदन रिजेक्ट करवा सकती है।

चरण 5: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें:

  • फोटो (JPG/PNG, 500 KB से कम)
  • आधार कार्ड (PDF, 1 MB से कम)
  • पता प्रमाण (PDF)
  • आय प्रमाण (PDF)
  • संपत्ति दस्तावेज़ (PDF)
  • हलफनामा (PDF)

चरण 6: आवेदन जमा करें और ट्रैक करें

आवेदन जमा करने के बाद आपको एक Acknowledgement Number मिलेगा। इस नंबर से आप पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। आमतौर पर 2-3 सप्ताह में सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। अगर कोई कमी है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा

चरण 7: सर्टिफिकेट डाउनलोड करें

सर्टिफिकेट जारी होने पर उसे पोर्टल से डाउनलोड करें। तेहसीलदार/SDM द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। डिजिटल कॉपी सेव करें, 2-3 प्रिंट कॉपी रखें और RTE आवेदन के लिए PDF अपलोड करना होगा


EWS Certificate का RTE Admission से कनेक्शन

rte25.upsdc.gov.in क्या है?

यह उत्तर प्रदेश का आधिकारिक RTE एडमिशन पोर्टल है। सभी आवेदन ऑनलाइन होंगे। कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। इस पोर्टल पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्कूल चुन सकते हैं (अधिकतम 10 विकल्प), दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं, लॉटरी रिजल्ट देख सकते हैं और आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं

RTE UP Admission 2027-28: Apply Online, Dates & Eligibility

RTE Admission Schedule 2026-27 — तारीखें न चूकें!

UP Basic Education Department द्वारा जारी शेड्यूल:

  • Phase 1: 2 फरवरी — 16 फरवरी 2026 (लॉटरी: 18 फरवरी 2026)
  • Phase 2: 21 फरवरी — 7 मार्च 2026 (लॉटरी: 11 मार्च 2026)
  • Phase 3: 12 मार्च — 25 मार्च 2026 (लॉटरी: 29 मार्च 2026)

Age Criteria — उम्र की गणना

1 अप्रैल 2026 के अनुसार उम्र की गणना होगी:

  • Nursery: 3 से 4 वर्ष
  • LKG: 4 से 5 वर्ष
  • UKG: 5 से 6 वर्ष
  • Class 1: 6 से 7 वर्ष

⚠️ Important Note:

अगर आपका बच्चा इन उम्र सीमाओं के बाहर है तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। कोई छूट नहीं दी जाती

दो-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया

UP सरकार ने पारदर्शिता के लिए दो-चरणीय सत्यापन प्रणाली लागू की है:

  1. Level 1: ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) द्वारा सत्यापन
  2. Level 2: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा सत्यापन

Supreme Court का स्पष्ट आदेश (13 जनवरी 2026): “schools cannot conduct further scrutiny of admitted children.” — यानी स्कूल द्वारा स्वीकृत बच्चों की कोई और जाँच नहीं की जाएगी


वे 5 गलतियाँ जिनसे EWS Certificate रिजेक्ट हो जाता है

गलती 1: Income Certificate अपलोड करना

“Income Certificate will not be accepted in lieu of Income & Asset Certificate.” समाधान: हमेशा “Income & Asset Certificate” का ऑप्शन चुनें, न कि साधारण “Income Certificate”

गलती 2: गलत कैटेगरी में आवेदन

SC/ST/OBC परिवारों को EWS कैटेगरी में आवेदन नहीं करना चाहिए। वे “Disadvantaged Group” कैटेगरी में आते हैं। समाधान: अपनी कैटेगरी को सही से समझें और सही विकल्प चुनें

गलती 3: पुराना सर्टिफिकेट

सर्टिफिकेट चालू वित्तीय वर्ष के लिए होना चाहिए — यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद जारी हुआ। समाधान: पुराना सर्टिफिकेट न अपलोड करें। हमेशा नवीनतम सर्टिफिकेट का उपयोग करें

गलती 4: परिवार की गलत संरचना

“Family” में सिर्फ आप, माता-पिता, 18 से कम भाई-बहन, पति/पत्नी, और 18 से कम बच्चे शामिल हैं। समाधान: सभी परिवार के सदस्यों की सही जानकारी दें। अन्य रिश्तेदारों की जानकारी न डालें

गलती 5: संपत्ति की जानकारी में गड़बड़ी

अगर आपकी संपत्ति की जानकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती, तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। समाधान: सही-सही जानकारी दें। खसरा/खतौनी, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद जैसे दस्तावेज़ अपलोड करें

🎯 क्या आप जानते हैं कि 2026 में RTE आवेदनों में सबसे बड़ी रिजेक्शन की वजह गलत सर्टिफिकेट थी? अपना आवेदन जमा करने से पहले सब कुछ दोबारा चेक करें


RTE Admission के लिए Important Documents Checklist

EWS (General Category) के लिए:

  • Income & Asset Certificate (EWS) — वैध (current financial year)
  • बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र (Municipal Birth Certificate अनिवार्य है)
  • माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड
  • पता प्रमाण (राशन कार्ड/बिजली बिल/पासपोर्ट)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो (बच्चे की)

DG (SC/ST/OBC) के लिए:

  • SC/ST या OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) जाति प्रमाणपत्र — OBC का 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए
  • बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र
  • माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड
  • पता प्रमाण (राशन कार्ड/बिजली बिल)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

⚠️ NO income certificate needed — DG कैटेगरी में आय प्रमाण नहीं माँगा जाता!

किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं है?

  • बच्चे का आधार कार्ड — अनिवार्य नहीं है (8 जनवरी 2026 के आदेश के अनुसार)
  • स्कूल द्वारा कोई अतिरिक्त फीस — RTE के तहत कोई फीस नहीं ली जाएगी
  • आय प्रमाणपत्र (DG कैटेगरी के लिए)
  • RTE UP Age Limit 2026-27: Class 1 & Pre-Primary Rules

Education Officials की Expert Advice

Sh. Parth Sarathi Sen Sharma, Additional Chief Secretary, UP Basic Education:

“Aadhaar card of child is not mandatory for RTE admission. Only one parent’s Aadhaar card is required. Financial assistance will be linked to Aadhaar-seeded bank accounts of parents. Schools cannot refuse admission to Aadhaar-less children.”

District Basic Education Officer, Lucknow:

“हम हर साल देखते हैं कि सैकड़ों आवेदन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स Income Certificate और EWS/Income & Asset Certificate में अंतर नहीं समझ पाते। SC/ST/OBC परिवारों को बिल्कुल EWS सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है — वे DG कैटेगरी में आते हैं। मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगा कि आवेदन से पहले एक बार ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर मार्गदर्शन लें।”


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1: EWS सर्टिफिकेट के लिए इनकम लिमिट क्या है?

EWS सर्टिफिकेट के लिए पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। यह सभी स्रोतों (तनख्वाह, खेती, बिजनेस, प्रोफेशन, किराया, ब्याज) की आय को मिलाकर गिनी जाती है। अगर आपकी आय ₹8 लाख या उससे अधिक है तो आप EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्र नहीं हैं

Q2: क्या Income Certificate और EWS Certificate एक ही हैं?

❌ नहीं! Income Certificate सिर्फ आय बताता है, जबकि EWS/Income & Asset Certificate आय + संपत्ति दोनों की जानकारी देता है। RTE दाखिले के लिए सिर्फ EWS/Income & Asset Certificate मान्य है। साधारण आय प्रमाणपत्र से आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा

Q3: क्या SC/ST/OBC परिवारों को EWS सर्टिफिकेट चाहिए?

❌ नहीं! SC/ST/OBC परिवार “Disadvantaged Group” कैटेगरी में आते हैं और उन्हें EWS सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। वे सीधे DG कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ जाति प्रमाणपत्र की ज़रूरत होती है

Q4: EWS सर्टिफिकेट कितने दिनों में मिल जाता है?

आमतौर पर 2-3 सप्ताह में सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। हालाँकि, प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, इसलिए कम से कम 4-6 सप्ताह पहले आवेदन कर दें। अगर कोई कमी है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको दोबारा आवेदन करना पड़ सकता है

Q5: EWS सर्टिफिकेट कितने समय के लिए वैध होता है?

EWS सर्टिफिकेट चालू वित्तीय वर्ष के लिए वैध होता है। 2026-27 के लिए 1 अप्रैल 2026 के बाद जारी सर्टिफिकेट ही मान्य है। पुराना सर्टिफिकेट (पिछले वित्तीय वर्ष का) मान्य नहीं होगा।

Q6: EWS सर्टिफिकेट कौन जारी करता है?

तेहसीलदार, SDM, या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय EWS सर्टिफिकेट जारी करता है। आप edistrict.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं

Q7: EWS सर्टिफिकेट के लिए संपत्ति की सीमा क्या है?

5 एकड़ कृषि भूमि, 1000 वर्ग फुट फ्लैट (शहरी), 100 वर्ग गज प्लॉट (नगर निगम क्षेत्र), 200 वर्ग गज प्लॉट (ग्रामीण) — इनसे कम होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी संपत्ति इन सीमाओं से अधिक है तो आप EWS के लिए पात्र नहीं हैं

Q8: RTE एडमिशन की तारीखें क्या हैं?

Phase 1: 2-16 फरवरी 2026 | Phase 2: 21 फरवरी-7 मार्च 2026 | Phase 3: 12-25 मार्च 2026। सभी आवेदन rte25.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन होंगे। किसी भी स्कूल में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे

Q9: EWS और DG कैटेगरी में क्या अंतर है?

EWS — सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार (₹8 लाख से कम आय) | DG — SC/ST/OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) और अन्य वंचित समूह। DG कैटेगरी में आय प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जाति प्रमाणपत्र चाहिए

Q10: क्या बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य है?

❌ नहीं! UP सरकार के 8 जनवरी 2026 के आदेश के अनुसार, बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। सिर्फ माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड चाहिए। अगर आपके बच्चे का आधार नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं

Q11: अगर मेरा आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करूँ?

सबसे पहले रिजेक्शन का कारण समझें। अगर कोई दस्तावेज़ की कमी है तो उसे पूरा करके दोबारा आवेदन करें। अगर आपको लगता है कि आपका आवेदन गलत तरीके से रिजेक्ट हुआ है, तो अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) से संपर्क करें। Supreme Court ने साफ कहा है कि स्कूल स्वीकृत बच्चों की कोई और जाँच नहीं कर सकते

Q12: क्या संयुक्त परिवार में दादा-दादी की संपत्ति EWS में गिनी जाती है?

❌ नहीं! “Family” में सिर्फ आप, आपके माता-पिता, 18 साल से कम भाई-बहन, पति/पत्नी और 18 साल से कम बच्चे शामिल हैं। दादा-दादी या अन्य रिश्तेदारों की संपत्ति नहीं गिनी जाती। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई संयुक्त परिवार इस कन्फ्यूजन में आवेदन नहीं कर पाते

Q13: अगर मेरे पास BPL कार्ड नहीं है तो क्या मैं EWS के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

हाँ, BPL कार्ड अनिवार्य नहीं है। आप अपनी आय दिखाने के लिए सैलरी स्लिप, आयकर रिटर्न, फॉर्म 16, या BDO से प्रमाणित आय प्रमाणपत्र लगा सकते हैं। BPL कार्ड सिर्फ एक विकल्प है, अनिवार्य नहीं

Q14: RTE आवेदन में OTP की समस्या क्यों आती है?

OTP का नियम इसलिए लाया गया कि बिचौलिये बिना सहमति के फॉर्म न भरें। अब पेरेंट्स को अपने मोबाइल के साथ बैठकर आवेदन करना पड़ता है। अगर आपको OTP नहीं आ रहा है, तो अपना मोबाइल नंबर दोबारा चेक करें और सिग्नल अच्छी जगह पर प्रयास करें। CSC पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं


निष्कर्ष — आज ही करें आवेदन, तारीख न चूकें

दोस्तों, RTE के तहत 25% आरक्षण आपके बच्चे को निजी स्कूल में मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर देता है। लेकिन इसके लिए सही सर्टिफिकेट और सही समय पर आवेदन बहुत ज़रूरी है

याद रखें:

  • SC/ST/OBC = DG कैटेगरी → EWS सर्टिफिकेट नहीं चाहिए
  • सामान्य वर्ग = EWS कैटेगरी → Income & Asset Certificate (₹8 लाख से कम आय) चाहिए
  • RTE पोर्टल पर आवेदन की तारीखें: 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 (Phase 1)

🎯 क्या आप अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं? आज ही edistrict.up.gov.in पर EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें और rte25.upsdc.gov.in पर RTE एडमिशन के लिए रजिस्टर करें। समय बर्बाद न करें — अब आवेदन करें!

📞 हेल्पलाइन:

किसी भी समस्या के लिए अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) से संपर्क करें

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