UP RTE Disadvantaged Sections List 2026: Kaunse Bache Kar Sakte Hain Free Admission Apply?

UP RTE: वंचित समूह (Disadvantaged Sections) पात्रता 2026

उत्तर प्रदेश में राइट टू एजुकेशन (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें वंचित समूहों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं. यह प्रावधान उन बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर देता है जो सामाजिक, आर्थिक या शारीरिक रूप से पिछड़े हैं.

क्या आप ये जरूरी बातें जानते हैं?

  • दिव्यांग बच्चों का अधिकार: RTE अधिनियम में मूल रूप से दिव्यांग बच्चों को वंचित समूह में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में संशोधन करके उन्हें भी यह अधिकार दिया गया.
  • बिना आय सीमा के एडमिशन: वंचित समूहों (Disadvantaged Sections) के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए कोई आय सीमा (Income Limit) नहीं है.
  • विशेष पात्रता: क्या आप जानते हैं कि HIV/कैंसर से पीड़ित माता-पिता के बच्चे भी इस श्रेणी में पात्र हैं? और अब सबसे बड़ी राहत यह है कि आप बिना आधार कार्ड के भी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

इस लेख में हम UP RTE 2026 के तहत वंचित समूहों की पूरी पात्रता शर्तों को विस्तार से समझेंगे. साथ ही, फॉर्म भरते समय होने वाली RTE UP Form Mistakes से कैसे बचें, इसके बारे में भी जानेंगे.

What are Disadvantaged Sections – परिभाषा और दायरा

RTE Act 2009 के तहत परिभाषा

RTE अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत, वंचित समूह (Disadvantaged Groups) उन बच्चों को कहा गया है जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक या शारीरिक रूप से पिछड़े हैं. इन समूहों के बच्चों को निजी स्कूलों की प्रवेश कक्षाओं में 25% आरक्षण का लाभ दिया जाता है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जनवरी 2026 को जारी नए शासनादेश में स्पष्ट किया है कि सभी गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को अपनी प्रवेश कक्षाओं (नर्सरी, LKG, UKG, कक्षा 1) में 25% सीटें वंचित और दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है .

Disadvantaged vs Weaker Section – मुख्य अंतर

मापदंडवंचित समूह (Disadvantaged)दुर्बल वर्ग (EWS/Weaker)
आय सीमाकोई आय सीमा नहीं₹1 लाख प्रति वर्ष से कम
आधारजाति, शारीरिक स्थिति, पारिवारिक स्थितिआर्थिक स्थिति
दस्तावेज़जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, अनाथ प्रमाण पत्रआय प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र

महत्वपूर्ण: वंचित समूह के अंतर्गत आने वाले बच्चों को आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है । उनका चयन केवल उनकी सामाजिक/शारीरिक स्थिति के आधार पर होता है.

Disadvantaged Sections – कौन-कौन से समूह शामिल हैं

Full List of Eligible Disadvantaged Categories

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार, निम्नलिखित समूहों के बच्चे वंचित समूह के अंतर्गत पात्र हैं :

क्रमश्रेणीविवरणआवश्यक दस्तावेज़
1SC / STअनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातितहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
2OBC (Non-Creamy Layer)पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमीलेयर)तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
3दिव्यांग बच्चेकिसी भी प्रकार की दिव्यांगतामुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) / स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र
4अनाथ बच्चेमाता-पिता दोनों का निधन हो चुका होसक्षम प्राधिकारी से अनाथ प्रमाण पत्र
5HIV / कैंसर से पीड़ित माता-पिता के बच्चेमाता या पिता गंभीर बीमारी से पीड़ितमुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र
6पेंशन प्राप्तकर्ता माता-पिता के बच्चेविधवा / वृद्धावस्था / दिव्यांग पेंशन पाने वालेसमाज कल्याण विभाग से पेंशन प्रमाण पत्र

Historical Background – दिव्यांग बच्चों को शामिल करने का संशोधन

RTE अधिनियम 2009 जब पहली बार पारित हुआ, तब इसकी मूल धारा में केवल SC/ST/OBC को वंचित समूह में शामिल किया गया था .

दिव्यांग बच्चों को इस परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण दिव्यांगता अधिकार कार्यकर्ताओं ने व्यापक आंदोलन किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने संशोधन करके दिव्यांग बच्चों को वंचित समूहों में शामिल कर लिया.

अब नेशनल ट्रस्ट एक्ट, 1999 के तहत परिभाषित सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चे (ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, बहुदिव्यांगता आदि) इस श्रेणी के पात्र हैं .

Age Limit for Disadvantaged Sections – आयु सीमा

Class-Wise Age Criteria (as on 1 April 2026)

वंचित समूहों के बच्चों के लिए भी आयु सीमा सामान्य पात्रता के समान ही है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के अनुसार की जाती है :

कक्षान्यूनतम आयुअधिकतम आयु
नर्सरी (Nursery)3 वर्ष4 वर्ष से कम
LKG4 वर्ष5 वर्ष से कम
UKG5 वर्ष6 वर्ष से कम
कक्षा 16 वर्ष7 वर्ष से कम

महत्वपूर्ण: यदि बच्चा निर्धारित आयु सीमा से एक दिन भी कम या अधिक है, तो आवेदन रद्द कर दिया जाता है।

Documents Required – आवश्यक दस्तावेज़

Category-Wise Document Checklist

वंचित समूहों के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं :

श्रेणीअनिवार्य दस्तावेज़
SC/ST/OBCतहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
दिव्यांग बच्चेमुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र
अनाथ बच्चेसक्षम प्राधिकारी से अनाथ प्रमाण पत्र
HIV/कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चेमुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र
पेंशन प्राप्तकर्ता माता-पिता के बच्चेसमाज कल्याण विभाग / संबंधित विभाग से पेंशन प्रमाण पत्र

Common Documents for All Applicants

सभी वंचित समूहों के आवेदकों को निम्नलिखित सामान्य दस्तावेज़ भी अपलोड करने होंगे :

दस्तावेज़विवरणफाइल साइज़
माता-पिता का आधार कार्डबच्चे का आधार अनिवार्य नहीं100 KB से कम
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्रनगर निगम / पंचायत / आंगनबाड़ी से100 KB से कम
निवास प्रमाण पत्रतहसीलदार / राशन कार्ड / बिजली बिल100 KB से कम
बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटोनवीनतम, सफेद बैकग्राउंड50 KB से कम

Important Document Notes

  • Aadhaar नियम: बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। केवल माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड चाहिए 
  • निवास प्रमाण: बच्चे का निवास उसी ग्राम पंचायत या वार्ड में होना चाहिए, जहाँ स्कूल स्थित है 
  • फर्जी दस्तावेज़: फर्जी जाति/दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और बच्चा ब्लैकलिस्ट हो सकता है।

New Rules for 2026 – किरायेदारों पर रोक

Renters Cannot Apply – Major Controversy

UP RTE 2026 के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह है कि किराए के मकान में रहने वाले परिवारों के बच्चे अब आवेदन नहीं कर सकते.

दिल्ली हाई कोर्ट की अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा (Secretary, Justice for All) का कहना है कि यह नियम RTE अधिनियम की मूल भावना के खिलाफ है। उनके अनुसार, “यह नियम वंचित बच्चों को शिक्षा से और अधिक दूर कर देगा” 

विशेषज्ञों की राय: यह नियम गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अवसर से वंचित कर सकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अधिकांश गरीब परिवार किराए के मकानों में रहते हैं।

Residence Criteria Explained

नए नियमों के अनुसार :

  • बच्चे का निवास उसी ग्राम पंचायत या वार्ड में होना चाहिए जहाँ स्कूल स्थित है
  • केवल वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जिनके माता-पिता का स्वयं का मकान है
  • निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल मान्य हैं

No Fees and Anti-Discrimination Rules

Complete Fee Waiver

RTE के तहत चयनित वंचित समूहों के बच्चों से कोई भी फीस नहीं ली जाती :

  • ट्यूशन फीस – पूर्णतः निःशुल्क
  • पाठ्यपुस्तकें – निःशुल्क
  • यूनिफॉर्म – निःशुल्क

सरकार निजी स्कूलों को प्रति बच्चा अधिकतम ₹450 प्रति माह (12 माह के लिए) की प्रतिपूर्ति करती है । इसके अलावा, अभिभावकों के Aadhaar-लिंक बैंक खाते में पुस्तकों और यूनिफॉर्म के लिए ₹5,000 सालाना DBT से सीधे भेजे जाते हैं 

Strict Anti-Discrimination Measures

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि RTE के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा । इन बच्चों को:

  • अन्य छात्रों से अलग नहीं किया जाएगा
  • कक्षा में अलग बैठने को नहीं कहा जाएगा
  • किसी भी प्रकार की अतिरिक्त फीस नहीं मांगी जाएगी

उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर RTE अधिनियम की धारा 13 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें स्कूल की मान्यता रद्द करने तक का प्रावधान है .

Quick Eligibility Checklist – वंचित समूहों के लिए

#चेकपॉइंट✅ / ❌
1क्या बच्चा SC/ST/OBC (Non-Creamy Layer) श्रेणी में आता है?
2क्या बच्चा दिव्यांग है (CMO से प्रमाण पत्र)?
3क्या बच्चा अनाथ है (माता-पिता दोनों का निधन)?
4क्या माता-पिता में से कोई HIV या कैंसर से पीड़ित है?
5क्या माता-पिता विधवा/वृद्धावस्था/दिव्यांग पेंशन पाते हैं?
6क्या बच्चे की आयु 1 अप्रैल 2026 के अनुसार सही है?
7क्या परिवार किराए के मकान में नहीं रहता? (नए नियम)
8क्या सभी दस्तावेज़ (जाति/दिव्यांगता/चिकित्सा प्रमाण पत्र) तैयार हैं?

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. UP RTE में वंचित समूह (Disadvantaged Sections) में कौन-कौन शामिल हैं?

SC, ST, OBC (Non-Creamy Layer), दिव्यांग बच्चे, अनाथ बच्चे, HIV/कैंसर से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, और पेंशन प्राप्तकर्ता माता-पिता के बच्चे 

2. क्या वंचित समूहों के लिए कोई आय सीमा है?

नहीं, वंचित समूहों के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए कोई आय सीमा नहीं है 

3. क्या OBC (Creamy Layer) के बच्चे वंचित समूह में पात्र हैं?

नहीं, केवल OBC (Non-Creamy Layer) के बच्चे ही पात्र हैं। क्रीमीलेयर श्रेणी के बच्चे EWS श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं यदि आय सीमा पूरी हो 

4. दिव्यांग बच्चों के लिए क्या दस्तावेज़ चाहिए?

मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) या स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है 

5. क्या दिव्यांगता के सभी प्रकार शामिल हैं?

हाँ, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, 1999 के तहत परिभाषित सभी प्रकार की दिव्यांगता (ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, बहुदिव्यांगता आदि) शामिल हैं 

6. क्या किराए के मकान में रहने वाले परिवार आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, 2026 के नए नियमों के अनुसार किराए के मकान में रहने वाले परिवारों के बच्चे आवेदन नहीं कर सकते 

7. HIV/कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चों के लिए क्या दस्तावेज़ चाहिए?

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य है 

8. अनाथ बच्चों के लिए क्या दस्तावेज़ चाहिए?

सक्षम प्राधिकारी (जैसे जिला बाल संरक्षण इकाई) से जारी अनाथ प्रमाण पत्र चाहिए 

9. क्या वंचित समूहों के बच्चों से फीस ली जाती है?

नहीं, RTE के तहत चयनित सभी बच्चों (वंचित समूह और EWS दोनों) से कोई फीस नहीं ली जाती 

10. क्या वंचित समूहों के बच्चों के साथ स्कूल में भेदभाव किया जा सकता है?

नहीं, सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि RTE के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उल्लंघन पर स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है 

11. क्या बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य है?

नहीं, बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। केवल माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड चाहिए 

12. वंचित समूहों के लिए आयु सीमा क्या है?

1 अप्रैल 2026 को नर्सरी: 3-4 वर्ष, LKG: 4-5 वर्ष, UKG: 5-6 वर्ष, कक्षा 1: 6-7 वर्ष 

Important Links

सेवालिंक
RTE UP आधिकारिक पोर्टलhttps://rte25.upsdc.gov.in
स्टूडेंट लॉगिन / नया रजिस्ट्रेशनrte25.upsdc.gov.in – “Online Application/Student Login”
आवेदन स्थिति चेकStudent Login के बाद “Application Status”
जिला बीएसए कार्यालयसंबंधित जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें

Conclusion

UP RTE 2026 के तहत वंचित समूहों (Disadvantaged Sections) की पात्रता शर्तों को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप SC, ST, OBC (Non-Creamy Layer), दिव्यांग, अनाथ, HIV/कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे, या पेंशन प्राप्तकर्ता माता-पिता के बच्चे हैं, तो आप बिना किसी आय सीमा के पात्र हैं।

याद रखने वाली जरूरी बातें:

  • वंचित समूहों के लिए कोई आय सीमा नहीं है 
  • बच्चे का आधार अनिवार्य नहीं – माता-पिता का आधार चाहिए 
  • किराए के मकान में रहने वाले अब पात्र नहीं – यह नया विवादास्पद नियम है 
  • फर्जी दस्तावेज़ न बनवाएँ – कानूनी कार्रवाई हो सकती है
  • चयनित बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती, ₹5,000 सालाना DBT भी मिलता है 

तीसरे चरण की लॉटरी 27 मार्च 2026 को होगी। यदि आप वंचित समूह में आते हैं और आपने आवेदन कर लिया है, तो लॉटरी परिणाम का इंतजार करें। RTE योजना आपके बच्चे को निजी स्कूल में निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करती है – इस अवसर का लाभ उठाएँ।


नोट: यह लेख 25 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार तैयार किया गया है। तीसरे चरण की लॉटरी 27 मार्च 2026 को होगी। नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in देखें।

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